बजट 2021 आम वर्षों की तरह नहीं है जिसे मात्र आय व्यय के लेखे-जोखे की तरह देखा जाये। वस्तुतः प्रथम बार इसे आप जनता का बजट कह सकते है। 

सरकार आपदा के इस कठोर समय में भी जन सामान्य के साथ खड़ी है जो प्रसंशनीय है ,कोई भी नया कर प्रत्यक्षतः नहीं लगाकर उलटे स्वास्थय और आधारभूत संरचनाओँ  पर फोकस किया गया है जो सीधे जनमानस से जुड़ाव को प्रदर्शित करता है .

Impact of Budget 2021 on Daily Life  

बजट 2021 का दैनिक जीवन पर प्रभाव 

Budget 2021 Highlights

इसे इस तरह से समझा जा सकता है  

AY 2020-21 के लिए बिलेटेड /संशोधित रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख 31 मार्च 2021 है. 

जो अब AY 2021-22 के लिए 31 दिसंबर 2021 हो गयी।

यानी AY के अंत से 9 महीने।

इसे इस तरह से समझा जा सकता है  AY 2021-22 के लिए, आकलन पूरा करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2022 होगी।

ऐसी शर्तों में से एक यह है कि परियोजना को 01.06.2016 के बाद लेकिन 31.03.2021 से पहले अनुमोदित किया जाना चाहिए। अब इस समयावधि को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। यानी, परियोजना को 31.03.2022 से पहले अनुमोदित किया जाना चाहिए।

संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

अब वे सभी कम्पनियाँ जिनकी भुगतान की गई शेयर पूंजी 2 करोड़ रु तक और

टर्नओवर 20 करोड़ रु तक होगा लघु कंपनी मानी जाएगी।

कोई भी खरीदार जो सामान की खरीद के लिए किसी भी निवासी विक्रेता को राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है और यदि पिछले पुरे वर्ष में उस सामान का कुल मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक हो तो भुगतान या क्रेडिट के समय जो भी पहले हो उस आधिक्य वाली राशि के  0.1% के बराबर आयकर के रुप में कटौती करेगा।

लेकिन यह उन खरीददार पर लागु नहीं होता है जिनकी 

Note : यदि जिस लेनदेन पर धारा 206C (1H) के तहत TCS एकत्र किया जाना आवश्यक है  और धारा 194Q के तहत भी TDS काटा जाना आवश्यक है, तो धारा 194Q ही लागु होंगी।

यदि विक्रेता का पैन मौजूद है तो 0.1 % की दर से TDS काटना होगा।

अन्यथा TDS 5 % की दर से कटेगा।

Comparison between 

Section 194Q and 206C(1H)

Applicability of Section 194Q and 206C(1H)

उन के लिए जिनको ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करनी है  15.02.2021  अधिक जानकारी ... 

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