बजट 2021 आम वर्षों की तरह नहीं है जिसे मात्र आय व्यय के लेखे-जोखे की तरह देखा जाये। वस्तुतः प्रथम बार इसे आप जनता का बजट कह सकते है।
सरकार आपदा के इस कठोर समय में भी जन सामान्य के साथ खड़ी है जो प्रसंशनीय है ,कोई भी नया कर प्रत्यक्षतः नहीं लगाकर उलटे स्वास्थय और आधारभूत संरचनाओँ पर फोकस किया गया है जो सीधे जनमानस से जुड़ाव को प्रदर्शित करता है .
Impact of Budget 2021 on Daily Life
बजट 2021 का दैनिक जीवन पर प्रभाव
Budget 2021 Highlights
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, न ही कोई छूट दी गई है।
किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय एक साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया।
75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है। वह भी बैंक ब्याज और पेंशन की आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा ,शायद अन्य वरिष्ठ नागरिक सम्मानीय नहीं है और आजादी की 75 वीं सालगिरह पर राहत का उनका हक़ नहीं बनता है सीधे सीधे तौर पर व्यापारी और उद्योगपतियों को छोड़ दिया गया है।
बिलेटेड / संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 3 महीने से कम कर दी गई है।
इसे इस तरह से समझा जा सकता है
AY 2020-21 के लिए बिलेटेड /संशोधित रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख 31 मार्च 2021 है.
जो अब AY 2021-22 के लिए 31 दिसंबर 2021 हो गयी।
143 (1) के तहत ITR के प्रसंस्करण और धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन पूरा करने की समय सीमा 3 महीने कम कर दी गयी है
यानी AY के अंत से 9 महीने।
इसे इस तरह से समझा जा सकता है AY 2021-22 के लिए, आकलन पूरा करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2022 होगी।
अब यदि नियोक्ता पीएफ से सम्बंधित फंड में अपना अंशदान देरी से भुगतान करता है तो इसकी कटौती की अनुमति नहीं होगी।
लाभांश आय पर कोई अग्रिम कर देय नहीं होगा।
धारा 80IBA के अनुसार, यदि निर्धारिती किफायती आवास परियोजना के विकास और निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है, तो कुछ शर्तों के अधीन 100% ऐसे मुनाफे की कटौती की अनुमति है।
ऐसी शर्तों में से एक यह है कि परियोजना को 01.06.2016 के बाद लेकिन 31.03.2021 से पहले अनुमोदित किया जाना चाहिए। अब इस समयावधि को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। यानी, परियोजना को 31.03.2022 से पहले अनुमोदित किया जाना चाहिए।
धारा 80 EEA आवासीय मकान की संपत्ति खरीदने के लिए लिये गए ऋण के संबंध में 1,50,000 रु तक की ब्याज की कटौती प्रदान करता है ,लोन 01.04.2019 के बाद लिया जाना चाहिए, लेकिन 31.03.2021 से पहले, अब इस समयावधि को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।
संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
धारा 10 (23C) (iiiad) और 10 (23) (iiiae) के तहत विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थानों और अस्पताल / संस्थानों के लिए वार्षिक प्राप्तियों की छूट सीमा को 1 Cr रु से 5 Cr रु तक बढ़ा दिया गया है।
2,50,000 रुपये से अधिक के पीएफ अंशदान पर मिलने वाला ब्याज अब कर योग्य होगा।
लघु कंपनियों की परिभाषा संशोधित की गयी है
अब वे सभी कम्पनियाँ जिनकी भुगतान की गई शेयर पूंजी 2 करोड़ रु तक और
टर्नओवर 20 करोड़ रु तक होगा लघु कंपनी मानी जाएगी।
धारा 194 Q जो की 01.07.2021 से प्रभावी होगी के तहत सामान खरीदने पर TDS
कोई भी खरीदार जो सामान की खरीद के लिए किसी भी निवासी विक्रेता को राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है और यदि पिछले पुरे वर्ष में उस सामान का कुल मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक हो तो भुगतान या क्रेडिट के समय जो भी पहले हो उस आधिक्य वाली राशि के 0.1% के बराबर आयकर के रुप में कटौती करेगा।
लेकिन यह उन खरीददार पर लागु नहीं होता है जिनकी
पिछले वर्ष की सकल बिक्री / प्राप्तियों 10 करोड़ रु से कम हो और
वित्तीय वर्ष में ऐसे विशेष खरीदार से खरीद की कुल राशि 50 लाख रु या उससे कम है
अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत उस लेनदेन पर TDS की कटौती लागु हो।
Note : यदि जिस लेनदेन पर धारा 206C (1H) के तहत TCS एकत्र किया जाना आवश्यक है और धारा 194Q के तहत भी TDS काटा जाना आवश्यक है, तो धारा 194Q ही लागु होंगी।
यदि विक्रेता का पैन मौजूद है तो 0.1 % की दर से TDS काटना होगा।
अन्यथा TDS 5 % की दर से कटेगा।
Comparison between
Section 194Q and 206C(1H)
Applicability of Section 194Q and 206C(1H)
अभी टैक्स रिअसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे। अब इसे घटाकर 3 साल किया जा रहा है। गंभीर मामलों में जब एक साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे वह भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की मंजूरी के बाद।
अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट कराना होता है। लेकिन 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह छूट 5 करोड़ से बढ़ाकर अब 10 करोड़ कि जा रही है।
पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव रखा है। यह 2 फरवरी से लागू हो जाएगा। हालांकि इसका बोझ आम आदमी पर नहीं आएगा।
इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है।
IDBI के साथ-साथ दो सार्वजनिक उपक्रमों और 1 बीमा कंपनी में विनिवेश होगा।
LIC के लिए भी IPO लाया जाएगा।
बैंकों को NPA से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी।
शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा।
इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सकें। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी।
शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। 20 हजार बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा।
702 किमी मेट्रो अभी चल रही हैं। 27 शहरों में कुल 1016 किमी मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत से टियर-2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होंगी।
400 पुरानी छूट का रिव्यू जाएगा। यह सलाह-मशविरे के जरिए होगा। इस साल 1 अक्टूबर से रिवाइज्ड कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर शुरू होगा।
आयरन एंड स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है ताकि मेटल रिसाइकलर्स को मदद मिल सके।
कॉपर स्क्रैप में भी ड्यूटी हटाई जाएगी।
गोल्ड एंड सिल्वर पर अभी 12.5% कस्टम ड्यूटी है। इसे रेशनलाइज किया जाएगा।
ऑटो पार्ट्स पर 15% कस्टम ड्यूटी होगी।
किसानों की मदद के लिए कॉटन पर 10%, कच्चे रेशम और रेशम सूत पर 15% कस्टम ड्यूटी होगी।
वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी, ताकि पुरानी गाड़ियों को हटाया जा सके। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा। पर्सनल व्हीकल 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल 15 साल बाद स्क्रैप किए जा सकेंगे।
अगले 3 वर्षों में स्थापित किए जाने वाले 7 नये टेक्सटाइल पार्कों के साथ एक मेगा-इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।
उन के लिए जिनको ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करनी है 15.02.2021 अधिक जानकारी ...
GST : QRMP Scheme (त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान)
वो सभी व्यापारी जिनकी सालाना विक्रय 5 करोड़ रु तक है अब वो चाहे तो इस नयी स्कीम का उपयोग कर सकते है जिसमे उन्हें GSTR-1 और GSTR -3B रिटर्न मासिक की जगह तीन महीने में एक बार भरना होंगे अधिक जानकारी ....
GST : einvoice online Billing
सभी व्यापारी बंधू जिनका वार्षिक टर्नओवर १०० करोड़ रु से ज्यादा है उनके लिए अब इ इनवॉइस योजना का पालन करना आवश्यक है अधिक जानकारी ....